इंदौर। इंदौर और इसके आसपास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर हादसों को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों, ढाबों के आसपास होने वाली अनियंत्रित अवैध पार्किंग और पक्के शोल्डर पर वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ हाई-टेक निगरानी व कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस को भी शामिल किया गया है।
एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ई-चालान से होगी निगरानी
इंदौर से जुड़ने वाले हाईवे पर भारी व्यावसायिक वाहनों का भारी दबाव रहता है। नए सिस्टम के जरिए तकनीक का इस्तेमाल कर हादसों पर अंकुश लगाया जाएगा: हाईवे निगरानी को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), GPS और ई-चालान व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इससे कंट्रोल रूम को सीधे जानकारी मिलेगी कि किस प्वाइंट पर कौन सा वाहन अवैध रूप से खड़ा है। एनएच (NH) के कैरिजवे (मुख्य सड़क) और पक्के शोल्डर पर भारी या कमर्शियल वाहन खड़े करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। वाहन केवल निर्धारित 'ले-बाय' (Lay-by) या अधिकृत सुविधाओं वाले स्थानों पर ही पार्क किए जा सकेंगे। उल्लंघन करने पर सीधा ई-चालान काटा जाएगा।
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जीपीएस से ट्रैक होंगी पेट्रोलिंग टीमें; 50 किमी पर तैनात होगी गाड़ी
हाईवे सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए गश्त व्यवस्था को री-स्ट्रक्चर किया गया है: राज्य पुलिस और परिवहन विभाग की पेट्रोलिंग गाड़ियां NHAI की 24 घंटे चलने वाली गश्ती टीम के अतिरिक्त काम करेंगी। सभी पेट्रोलिंग वाहनों में जीपीएस/ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किया गया है, जिससे यह ट्रैक किया जा सके कि गश्ती दल हाईवे के किस हिस्से में तैनात है। प्रत्येक 50 किलोमीटर के अंतराल पर कम से कम एक पेट्रोलिंग टीम की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और इंदौर में हुए जानलेवा हादसों के बाद जागी व्यवस्था
हाईवे हादसों में 34 लोगों की मौत के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo Moto) लेने के बाद राज्यों में यह SOP लागू की जा रही है। इंदौर बायपास और आसपास हाईवे किनारे खड़े ट्रकों में पीछे से गाड़ियां घुसने के कारण कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व गृहमंत्री की बेटी सहित तीन लोगों की जान चली गई थी। वहीं, इससे पहले भी एक अनियंत्रित कार के खड़े ट्रक से टकराने से चार युवकों की मौत हो चुकी है।
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मुख्य बदलाव: हाईवे पर क्या-क्या बदलेगा?
- हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों पर कैमरों व तकनीक से 24x7 नजर।
- पक्के शोल्डर या सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर तत्काल ई-चालान।
- पेट्रोलिंग वाहनों की जीपीएस से रियल-टाइम ट्रैकिंग।
- प्रति 50 किमी पर अनिवार्य पेट्रोलिंग टीम की मौजूदगी।











