सागर, स्वाति सोलंकी। प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को आश्रम बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में न्यायालय ने कथावाचक ओमकार मिश्रा को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला बांदरी थाना क्षेत्र का है।


अभियोजन के अनुसार रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में आश्रम बना रखा था। आरोप है कि वह प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को आश्रम बुलाता था। इसी दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब एक साल तक उसका शोषण करता रहा।


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बताया गया कि आरोपी कभी महिला को आश्रम बुलाता था तो कभी उसके घर पहुंचकर उसके साथ गलत काम करता था। लगातार धमकियों के चलते महिला काफी समय तक घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकी। बाद में उसने अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों के साथ मोतीनगर थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई।


शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ओमकार मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने संबंधित दो धाराओं में आरोपी को 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।