नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ सबरीमाला पुनर्विचार मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई 7 अप्रैल से शुरू करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाले सितंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए, 22 अप्रैल तक बहस समाप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया। सभी पक्षों को 14 मार्च या उससे पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।
10 फरवरी, 2020 के आदेश का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार के लिए कानून के सात प्रश्न पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, "इस संदर्भ में और इन मामलों में लंबित कानूनी प्रश्नों को अंततः समाप्त करने के उद्देश्य से, हम पक्षों को 14 मार्च को या उससे पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश देते हैं।" सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन करने वाले पक्षों को 7 से 9 अप्रैल तक सुना जाएगा। पुनर्विचार का विरोध करने वाले पक्ष 14 से 16 अप्रैल तक अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
यदि कोई पुनः सहमति संबंधी दलीलें प्रस्तुत की जानी हैं, तो उन पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसके बाद एमिकस क्यूरी द्वारा अंतिम दलीलें प्रस्तुत की जाएंगी, जिनके 22 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है। मुख्य न्यायाधीश कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया, "पक्षकार उपरोक्त कार्यक्रम का पालन करेंगे। नोडल वकील, पक्षकारों के वकीलों से परामर्श करके आंतरिक व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनी जा सकें।"
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान पीठ की कार्यवाही "किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण" है और दोनों पक्षों से निर्धारित तिथियों के लिए अपने कार्यक्रम खाली रखने को कहा। केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन कर रही है।

