गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के अगले दिन, रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।गाजियाबाद एमपी-एमएलए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि खान 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
पत्रकारों से बात करते हुए सपा नेता के वकील दानिश अली ने कहा कि आज आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने उनसे आगे पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत मांगी है।
समाजवादी पार्टी के नेता की शनिवार को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित 426.46 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि और इमारतों की अस्थायी कुर्की के ठीक बाद हुई है।
यह कुर्की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है।
आजम खान के लिए नई मुसीबतें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दी गई अल्पकालिक राहत के बाद आई हैं।
हाई कोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी थी और गुरुवार को उन्हें जमानत भी दे दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने विश्वविद्यालय की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनका वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपए है।
ईडी ने बताया कि रामपुर के सींगन खेड़ा गांव के जौहर नगर में स्थित विश्वविद्यालय परिसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के स्वामित्व में है, जिसकी स्थापना और संचालन आजम खान के पास है। आजम खान संस्थान के मानद कुलाधिपति भी हैं।
यह जांच रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर शुरू की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि किसानों की कृषि भूमि को विश्वविद्यालय के लिए जबरन अधिग्रहित किया गया था।
ईडी ने कहा कि जिला प्रशासन की जांच में यह भी पता चला है कि सींगन खेड़ा गांव में लगभग 34 एकड़ शत्रु संपत्ति पर भूमि पट्टा रद्द होने के बावजूद विश्वविद्यालय के लिए कब्जा कर लिया गया था। बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा वह भूमि वापस ले ली गई।















