छतरपुर/महाराजपुर, शिवम चौरसिया। छतरपुर जिले में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर मृणाल मीना के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। महाराजपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुर/नाथपुर क्षेत्र में अवैध रूप से खाद डंप किए जाने की गोपनीय सूचना पर राजस्व, पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:00 बजे नाथपुर मौजा स्थित खसरा क्रमांक 848 पर बने एक निजी फार्म हाउस पर छापामार कार्रवाई की। उप संचालक कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई इस औचक कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
भारी मात्रा में खाद बरामद: 218 बोरी मृदाकल्प, 57 बोरी यूरिया और NPK जब्त
जांच टीम जब मौके पर पहुंची तो वेयरहाउस नुमा फार्म हाउस परिसर में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों की खेप भंडारित पाई गई। निरीक्षण के दौरान मौके से निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई:
- मृदाकल्प (PDM) NFL: 218 बोरियां
- IPL यूरिया: 57 बोरियां
- NPK (5:15:0:10): 10 बोरियां
- NPK (20:20:0:13): 200 खाली बोरियां
अवैध भंडारण पाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर ही विधिवत जब्ती पंचनामा तैयार कर परिसर को सील कर दिया।
स्टॉक और बिल पंजी गायब, नहीं दिखा सके कोई वैध दस्तावेज
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह अवैध भंडारण 'मेसर्स बी.आर. किसान बीज भण्डार' ग्राम पुर के संचालक बबलू पटेल (पिता मंगलदीन पटेल) द्वारा किया जा रहा था। मौके पर जब संचालक से इतनी बड़ी तादाद में उर्वरक रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह केवल गोदाम का नक्शा और लाइसेंस ही दिखा सका। मौके पर खाद के अधिकृत भंडारण से संबंधित कोई अनुमति, स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, बिक्री बिल पंजी अथवा मासिक क्रय-विक्रय रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। निर्धारित मानकों और नियमों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक ने तत्काल वैधानिक प्रक्रिया शुरू की।
आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत FIR दर्ज
मामले में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक (विकास खंड नौगांव) सूरजभान पटेल की लिखित शिकायत पर महाराजपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी बबलू पटेल (निवासी ग्राम पुर, संचालक मेसर्स बी.आर. किसान बीज भण्डार) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0335/2026 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 35(1)(a), 35(1)(b) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत गैर-जमानती धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना महाराजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अजय अंबे द्वारा स्वयं की जा रही है।
संयुक्त टीम में ये अधिकारी रहे शामिल
छापेमारी और जब्ती की इस व्यापक संयुक्त कार्रवाई में नौगांव अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) गोपाल शरण पटेल, तहसीलदार भरत पांडे, उप संचालक कृषि (डीडीए), महाराजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अजय अंबे, उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल, सदर पटवारी अंकुर द्विवेदी सहित कृषि, राजस्व और पुलिस विभाग का अमला प्रमुख रूप से मौजूद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में किसानों के हक की खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा ओवररेटिंग करने वाले किसी भी बिचौलिए या कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।











