छिंदवाड़ा में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध

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छिंदवाड़ा,जीशान अंसारी। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब रात 10 बजे के बाद किसी भी लॉन, मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों पर डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
एसडीएम सुधीर जैन की अध्यक्षता में हाल ही में शहर के लॉन संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे, देहात थाना टीआई गोविंद राजपूत सहित बड़ी संख्या में लॉन और डीजे संचालक मौजूद रहे।
एसडीएम सुधीर जैन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन बिल्कुल नहीं होगा। डीजे को तय मानकों और सीमित ध्वनि स्तर पर ही बजाया जा सकेगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर कोई असर न पड़े। यदि किसी लॉन या समारोह में निर्धारित समय के बाद डीजे बजता पाया गया, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ कोलाहल प्रदूषण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR दर्ज करना भी शामिल है।
प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि अभिभावकों या स्थानीय निवासियों से तेज आवाज में डीजे बजाने की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कदम मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बच्चों की एकाग्रता और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लॉन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में भी ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में लॉन की अनुमति रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
