मध्य प्रदेश में बिजली बकायादारों को बड़ी राहत: सरचार्ज में 90% तक छूट

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सतना,अंबिका केशरी। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। तीन महीने या इससे अधिक समय से लंबित बिजली बिलों पर सरचार्ज में भारी छूट देने वाली समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना फरवरी महीने में समाप्त हो गई थी, लेकिन अब पूरे मार्च महीने तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है, जिसमें सतना जिले के हजारों किसान, घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं। सतना सर्किल के अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह ने विशेष अपील करते हुए कहा कि यह बकायादारों के लिए सुनहरा और अंतिम अवसर है। उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कराकर बकाया राशि का भुगतान करें और सरचार्ज में 90 प्रतिशत तक की कटौती प्राप्त करें।
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पंप कनेक्शन के बकाये पर यह योजना बहुत राहतदायक साबित हो रही है। एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट मिल रही है, जबकि किस्तों में भुगतान करने पर भी 50-60 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का प्रावधान है।
हालांकि, समय सीमा का सख्ती से पालन जरूरी है। अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 20 मार्च तक बकायादार अपना बिल नहीं चुकाते, तो 21 मार्च से 31 मार्च के बीच विद्युत कंपनी द्वारा सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें चल-अचल संपत्ति की जब्ती और कुर्की जैसी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
उपभोक्ताओं से बार-बार अपील की जा रही है कि इस छूट का लाभ उठाएं और अनावश्यक परेशानी से बचें। योजना के तहत पंजीकरण और भुगतान संबंधित विद्युत केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। जल्दी भुगतान करने वाले अधिक लाभ पा सकेंगे।
