पन्ना। कार्यालय जिला अभियोजन संचालनालय, पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता, एडीपीओ के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी राजकुमार चैधरी ने दिनांक 19.07.2020 को थाना सलेहा में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम भमरहा का रहने वाला है। दिनांक 19.07.2020 को दोपहर करीब 02:30 बजे फरियादी राजकुमार और उसकी पत्नी चंदा बाई खेत से धान का जामा उखाड़कर भमरहा स्कूल के सामने रिक्शा में लाद रहे थे तभी बब्लू बिदुआ आकर उनसे बातचीत करने लगा। फरियादी ने अपनी पत्नी से मजदूर लाने के लिये कहां तो उसकी पत्नी मजदूर लाने के लिये जाने लगी तभी आरोपी जीतेन्द्र सोनी डंडा लेकर आया और फरियादी से बोला कि अपनी पत्नी से काम कराते हो, उसे घर भेज दो तो इस पर फरियादी ने आरोपी से कहा कि तुम्हें क्या मतलब है। इसी बात पर आरोपी जीतेन्द्र सोनी ने फरियादी मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुऐ कहां मुंह लड़ाता है और एक डंडा फरियादी को मार दिया जो उसकी दाहिने हाथ की कोहनी के पास लगा। फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी चंदा बाई व शैलेन्द्र उपाध्याय दौड़े, तब आरोपी जीतेन्द्र मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा और बोला किसी दिन जान से मार डालूंगा, जान से मारने की धमकी देता अपने घर चला गया। फरियादी द्वारा की गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान फरियादी को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया एवं फरियादी की एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त जीतेन्द्र सोनी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।


माननीय न्यायालय श्रीमान प्रदीप कुशवाह, विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी श्री श्रीराम यादव, वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी जीतेन्द्र कुमार सोनी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी- जीतेन्द्र कुमार सोनी को भादंसं. की धारा 325 मेंं 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।