भोपाल। मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा के दतिया (क्रमांक 22) से निर्वाचित विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) द्वारा प्रकरण क्रमांक SC/06/2025 में 2 अप्रैल 2026 को सुनाए गए फैसले में उन्हें दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
निर्णय के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के आदेश के अनुपालन में संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
इस कार्रवाई के चलते मध्यप्रदेश विधानसभा में दतिया सीट अब रिक्त हो गई है, जिस पर आगे उपचुनाव कराए जाने की संभावना है।

