नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

निचली अदालत ने प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद भाजपा नेता ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने 'एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट' में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने सहयोगियों को नियुक्त किया है। इस ट्रस्ट के पास लगभग 500 करोड़ की संपत्ति है। मंत्री परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और मानहानिकारक बताते हुए सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया है।

भाजपा नेता ने अपने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर डाली गई इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत के साथ, उन्होंने वीडियो क्लिप और भारद्वाज के 'एक्स' हैंडल से किए गए पोस्ट भी पेश किए थे। प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि न तो उनका और न ही उनके परिवार का स्कूल या ट्रस्ट से कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के किसी सदस्य की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उस व्यक्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, 10 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए आरोप सवाल पूछने की तरह थे और वे मानहानि की श्रेणी में नहीं आते। इसके साथ ही, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।