पन्ना। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना, श्रीराम यादव के बताये अनुसार घटना दिनाक 31.08.2024 को पीडिता पवई कस्बा में बन रही शासकीय बिल्डिंग मे घटना दिनांक से तीन-चार माह पूर्व से मजदूरी का कार्य कर रही थी। वहीं पर आरोपी राजगीर महतों ठेकेदार काम की देखरेख करता था। घटना दिनंाक को पीडिता बन रही बिल्डिंग में पाइप ढोने का काम कर रही थी तभी दिन के करीब 11 बजे उसके मोबाइल नम्बर पर आरोपी राजगीर महतो का फोन आया और आरोपी ने उससे बोला कि स्टोर में आकर रस्सा ले जाओ, उक्त बात उसने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को भी बताई और रस्सा लेने स्टोर में चली गई जहॉ पर आरोपी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकडकर लिटा दिया और स्टोर का दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उसके साथ शारिरिक संबध बनाए। पीडता ने चिल्लाने की कोशिश की तब आरोपी ने उसका मुॅह दबा दिया, थोडी देर बाद वह भागकर बाहर आ गई।
पीडिता के द्वारा घटना दिनांक को ही थाना पवई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पन्ना श्री प्रदीप कुशवाह के न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो थाना हाजीपुर, जिला बैशाली, बिहार को धारा 64(1) भान्यासं0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास वं 500 रूपये के अर्थदण्ड, एवं धारा 127(2) में तीन माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री श्रीराम यादव, वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।




