नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित होटल मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड (रेडिसन ब्लू होटल) को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान होटल की रसोई और परिसर में कई गंभीर खामियां पाई गईं। एफएसएसएआई की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में 7 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया है, जो खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं।
पहला, परिसर और उपकरणों का रखरखाव बहुत खराब स्थिति में पाया गया। निरीक्षण में जंग लगी मशीनरी, फ्रीजर से पानी का रिसाव, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कमी, तापमान की निगरानी न होना, वेंटिलेशन, फर्श और लाइटिंग व्यवस्था में खामियां देखी गईं।
दूसरा, सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई। परिसर में रुका हुआ पानी, ड्रेनेज सिस्टम की खराबी और कचरा निस्तारण की समस्या मिली। साथ ही कीट नियंत्रण में भी भारी लापरवाही देखी गई, जिसमें रसोई क्षेत्र में कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी पाई गई।
तीसरा, खाद्य सामग्री की खरीद और उसकी जांच की व्यवस्था भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। जांच में फफूंद लगे और सड़े हुए फल-सब्जियों का उपयोग होता पाया गया। इसके अलावा अप्रूव्ड वेंडर रिकॉर्ड और खाद्य सामग्री की ट्रेसेबिलिटी में भी कमी दर्ज की गई।
चौथा और सबसे गंभीर मामला कुकिंग ऑयल को लेकर है। एफएसएसएआई के अनुसार कुकिंग ऑयल की उपयुक्तता जांच नहीं की जा रही थी। होटल के एनवाईसी किचन में टीपीसी वैल्यू 31 और 24.4 वाले तेल का उपयोग होता पाया गया, जो तय मानक से काफी अधिक है। ऐसा तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है।
पांचवां, खाद्य पदार्थों के भंडारण में भी लापरवाही बरती जा रही थी। कच्चे और पके हुए भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, एलर्जेनिक और नॉन-एलर्जेनिक खाद्य पदार्थों को अलग-अलग नहीं रखा गया था। साथ ही खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को भी एक साथ रखा गया था। फूड हैंडलर्स बिना ग्लव्स और हेयरनेट के, ज्वेलरी पहने और लंबे नाखूनों के साथ काम करते पाए गए, जो स्वच्छता नियमों का सीधा उल्लंघन है।
छठा, एफएसएसएआई लाइसेंस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया था और लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में भी कमियां पाई गईं।
एफएसएसएआई ने अंतिम बिंदु में होटल प्रबंधन (एफबीओ) को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही सहायक दस्तावेजी और फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने को कहा है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफएसएसएआई लाइसेंस का निलंबन भी शामिल हो सकता है।














