भोपाल। मध्य प्रदेश में इस समय आसमान से बरसती आग और तीव्र लू (हीट वेव) का भीषण सितम लगातार जारी है, जिसके चलते राज्य के अनेक जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस जानलेवा गर्मी और प्रतिकूल मौसम को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। संचालनालय ने आगामी अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में घोषित किए गए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। शासन के इस फैसले से भीषण तपिश के बीच शासकीय कार्यों में जुटे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली है।


आयुक्त लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए इस संशोधित आदेश के तहत अब शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को आगे बढ़ाते हुए 1 मई 2026 से 7 जून 2026 तक कर दिया गया है। विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए मूल आदेश क्रमांक/1/903849/2026 भोपाल दिनांक 24.03.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए यह नया निर्णय लिया गया है, ताकि अत्यधिक बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के कारण शिक्षकों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत या हानिकारक प्रभाव न पड़े। सरकार के इस कदम का प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है।


शासन द्वारा जारी किए गए पत्र में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में इस भीषण गर्मी के बावजूद शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकाल की इस अवधि में भी कई महत्वपूर्ण और अनिवार्य शासकीय कार्यों का संपादन निरंतर किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनगणना का कार्य एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधी अति-महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों के स्वास्थ्य हितों की रक्षा के लिए लगातार अवकाश बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसे आखिरकार सरकार ने तर्कसंगत मानते हुए स्वीकार कर लिया है।


विभाग द्वारा जारी नए आदेश में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा वर्ष भर के अन्य घोषित अवकाशों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष के शेष अन्य अवकाश जैसे दशहरा, दीपावली एवं शीतकालीन अवकाश अपने पूर्व निर्धारित शासकीय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी तरह से यथावत रहेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (गौतम नगर भोपाल, पत्र क्रमांक 2026/681-682) द्वारा जारी यह संशोधित आदेश राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एवं समस्त जिला परियोजना समन्वयक (जिला शिक्षा केंद्र) को आवश्यक कार्रवाई और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी प्रतियां मुख्यमंत्री कार्यालय (मंत्रालय) और स्कूल शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक को भी सूचनार्थ भेजी गई हैं।


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