इंदौर। इंदौर में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक अपनी नई बाइक की नंबर प्लेट के लिए पिछले 22 महीनों से दर-दर भटक रहा है। बिचोली मर्दाना निवासी प्रवीण करजले ने करीब 22 महीने पहले एक बाइक खरीदी थी। वाहन का नंबर भी अलॉट हो गया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उसे नंबर प्लेट नहीं मिल सकी। बिना नंबर प्लेट के सड़क पर बाइक ले जाने में परेशानी होने के कारण प्रवीण को अपना वाहन घर पर ही खड़ा रखना पड़ रहा था।


पुलिस कमिश्नर ने दिए जल्द निराकरण के निर्देश

लंबे समय तक इस समस्या का कोई समाधान न मिलने पर प्रवीण मंगलवार को सीधे इंदौर पुलिस की जनसुनवाई में पहुंच गया। उसने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के सामने अपनी व्यथा रखी। जनसुनवाई में आमतौर पर लोग गंभीर अपराध, विवाद या धोखाधड़ी के मामले लेकर आते हैं, ऐसे में नंबर प्लेट का यह अनोखा मामला सुनकर कमिश्नर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि, उन्होंने शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवक की समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। अब युवक को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी बाइक को नंबर प्लेट मिल जाएगी।


रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्त इंदौर पुलिस: चालान की जगह सीधे FIR

इंदौर की सड़कों पर रॉन्ग साइड चलकर ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाने वालों के लिए अब बुरी खबर है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को ऐसा एक्शन लिया कि नियम तोड़ने वालों को चालान की जगह सीधे एफआईआर की कॉपी थमा दी गई। पुलिस ने चाणक्यपुरी चौराहे पर ड्रोन सर्विलांस शुरू किया है, जिसके जरिए वन-वे में गलत दिशा से आने और सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने वाले चालकों पर पैनी नजर रखी जा रही है।


ड्रोन की नजर से पकड़े गए 4 चालक, दर्ज हुआ केस

मंगलवार को ड्रोन कैमरे की नजर जैसे ही गलत दिशा में खड़े और आ रहे वाहनों पर पड़ी, पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ वाहन चालक तो अपनी गाड़ी चालू रखकर ही गलत दिशा में खड़े थे, जिससे सामने से आने वाले वाहनों और राहगीरों के लिए हादसे का गंभीर खतरा बना हुआ था। पुलिस ने इसे महज एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि सड़क पर जानलेवा लापरवाही माना। पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने में चार चालकों— रितेश, अनपू सिंह, लक्ष्मण सिंगारे और संजय कुमावत के खिलाफ केस दर्ज किया है।


5 हजार तक का जुर्माना, अब 42 सड़कों पर रहेगी ड्रोन की नजर

इन चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 285 बीएनएस और 177/116 मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। इन संबंधित प्रावधानों में पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का नियम है। यातायात पुलिस अब अपनी इस कार्रवाई का दायरा बढ़ाने जा रही है। शहर के 42 प्रमुख मार्गों पर अब ड्रोन के जरिए सीधी निगरानी की जाएगी। यानी अब रॉन्ग साइड का शॉर्टकट लेने से पहले वाहन चालकों को आसमान में उड़ते ड्रोन की नजर को भी याद रखना होगा।