मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म की मदद से जून में निवेशकों की ओर से ऑनलाइन दर्ज कराई गई 5,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया है। यह जानकारी बाजार नियामक की ओर से एक नोट में दी गई।स्कोर्स सेबी का एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से निवेशक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बाजार नियामक के मुताबिक, जून में उसके शिकायत पोर्टल पर 5,035 नई शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि इस दौरान 5,037 शिकायतों का निवारण किया गया है।
इसके चलते बकाया शिकायतों की संख्या 30 जून, 2026 तक घटकर 5,537 से 5,524 हो गई है।
सेबी ने आगे बताया कि जून में निवेशकों की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में संबंधित संस्थाओं को औसतन चार दिन लगे, जबकि पहली बार की समीक्षा वाली शिकायतों के समाधान में औसतन आठ दिन का समय लगा।
सेबी ने स्पष्ट कहा है कि बकाया शिकायतों के आंकड़ों में वे शिकायतें भी शामिल हैं, जिनमें संबंधित संस्थाओं या निकायों ने तय समय के अंदर निवेशकों को एटीआर (कार्रवाई रिपोर्ट) सौंप दी है, लेकिन शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं; इससे निवेशकों को जवाब से असंतुष्ट होने पर समीक्षा की मांग करने का मौका मिलता है।
स्कोर्स 2.0 के तहत, शिकायतें अपने आप संबंधित संस्था को भेज दी जाती हैं और उनके पास निवेशक को एटीआर सौंपने के लिए 21 दिन का समय होता है।
अगर निवेशक जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे 15 दिनों के भीतर पहले लेवल की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके बाद, एक तय संस्था शिकायत की जांच करती है और एटीआर सौंपती है।
अगर निवेशक तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे अगले 15 दिनों में दूसरे लेवल की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, सेबी सीधे मामले की जांच करता है और अपना एटीआर सौंपता है।




