जबलपुर, अनुराग शुक्ला। जबलपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में थाना कैंट एवं गोहलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 497 पाव देशी शराब तथा 2 दुपहिया वाहन जप्त किए हैं।


पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ एवं शराब कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंजना तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक कैंट उदयभान बागरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर मधुर पटेरिया के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।


थाना प्रभारी कैंट पुष्पेन्द्र पटले ने बताया कि 19 मई 2026 की रात पुलिस भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिना नंबर की ग्रे रंग की एक्सेस स्कूटी में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर सदर क्षेत्र की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर योध्दा चौक में घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसका पीछा कर मुर्गी ग्राउंड क्षेत्र में उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम केशव पटेल उर्फ अम्मू (29) निवासी नया कंचनपुर थाना आधारताल बताया। आरोपी के कब्जे से 300 पाव देशी शराब एवं बिना नंबर की एक्सेस स्कूटी जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।


इस कार्रवाई में उप निरीक्षक मनोज पंचबुद्धे, सउनि राजेश बकोड़े, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र पटेल एवं आरक्षक योगेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।


वहीं थाना प्रभारी गोहलपुर रीतेश पाण्डे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध शराब बिक्री हेतु अहमद नगर क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने अहमद नगर नाले के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम वेदांत शुक्ला (30) निवासी जूनियर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर थाना आधारताल एवं जयकुमार (44) निवासी सिंधी कैंप थाना हनुमानताल बताए।


दोनों आरोपियों के कब्जे से दो पिठ्ठू बैग एवं एक थैले में कुल 197 पाव देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब एवं मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।