मुंबई। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने रक्त संग्रहण और वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद मुंबई के सर जेजे म्युनिसिपल ब्लड बैंक और बदलापुर स्थित माया ब्लड सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 22 से 24 जून 2026 के बीच राज्य के एफडीए और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के बाद की गई।फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, जांच के दौरान सर जेजे म्युनिसिपल ब्लड बैंक में रक्त और रक्त घटकों के भंडारण तथा नियंत्रण में गंभीर कमियां सामने आईं। निरीक्षण में रिएक्टिव और एक्सपायर्ड रक्त यूनिटों के रखरखाव में लापरवाही, बायो-हैजर्डस सामग्री के उचित निपटान में कमी, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की खामियां, उपकरणों के खराब रखरखाव और आवश्यक स्टरलाइजेशन नियंत्रण का अभाव पाया गया। अधिकारियों ने इसे मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना, जिसके बाद कई और जगहों पर जांच की गई और सुरक्षा के मानक पर नहीं उतरा।

वहीं, बदलापुर के माया ब्लड सेंटर में निरीक्षकों को ब्लड डोनेशन कैंपों से एकत्रित रक्त के परिवहन का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा ब्लड बैग की ट्रेसिबिलिटी में कमी, ट्रांसफ्यूजन अधिकारियों और आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति, उपकरणों के एक्सपायर्ड प्रमाणपत्र, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की अनदेखी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में गड़बड़ी तथा रक्तदान शिविरों के लिए आवश्यक अनुमतियों और रिकॉर्ड का अभाव भी सामने आया।

इन गंभीर खामियों को देखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों संस्थानों को अगले आदेश तक रक्त संग्रह, ब्लड कंपोनेंट तैयार करने, परीक्षण, भंडारण, वितरण, बिक्री और रक्तदान शिविर आयोजित करने सहित सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, दोनों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं तथा उनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि प्रशासन सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाली और पारदर्शी रक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों और रक्तदाताओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।