पन्ना। वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पन्ना की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अदालत ने तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल 2019 को कामता प्रसाद अपनी मोटरसाइकिल से अमानगंज से मेहदवा जा रहे थे। इसी दौरान मेहदवा की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल चालक जगदीश लोधी ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मेहदवा मार्ग स्थित पुलिया के पास उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल कामता प्रसाद का उपचार जारी रहा, लेकिन 6 मई 2019 को उनकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमानगंज में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का नक्शा तैयार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमन चौबे ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया तथा न्यायालय से कठोर दंड की मांग की।
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों और न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना श्री भूपेन्द्र सिंह ने आरोपी जगदीश लोधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

