पन्ना। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक पन्ना के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, दिनांक 03.05.2024 की रात्रि लगभग 11:00 बजे छुलहर हार में ग्राम कोढनपुरवा थाना देवेन्द्रनगर जिला पन्ना में फरियादी के पिता अयोध्या प्रसाद अपने खेत में लगी प्याज की फसल की रखवाली करने गए थे। उसी खेत के पास शिवनारायण कुशवाहा एवं छोटेलाल कुशवाहा भी अपने खेत में मौजूद थे। दिनांक 04.05.2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे फरियादी को फोन पर सूचना मिली कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अयोध्या प्रसाद, शिवनारायण कुशवाहा तथा छोटेलाल कुशवाहा पर लाठी, डंडे एवं कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है।


सूचना मिलने पर फरियादी खेत पहुँचा और देखा कि उसके पिता सहित तीनों घायल अवस्था में पड़े थे। घायलों ने बताया कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया। फरियादी ने तत्काल डायल-100 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तीनों घायलों को देवेन्द्रनगर अस्पताल ले गई। उपचार के दौरान शिवनारायण कुशवाहा की मृत्यु हो गई।


मर्ग जांच के बाद थाना देवेन्द्रनगर में अपराध क्रमांक 253/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 324, 325, 307, 302 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया, जहाँ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय कर विचारण प्रारंभ किया गया।

शासन की ओर से अभियोजन का पक्ष श्री सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक पन्ना के द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराया। न्यायालय श्रीमान सुरेन्द्र मेश्राम, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना़, जिला पन्ना म0प्र0 के द्वारा आरोपीगण करन सिंह, बृजेन्द्र सिंह एवं धर्मेन्द्र सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 307 भा0दं0सं0 दो काउण्ट में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।