सागर में अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला...?

सागर कलेक्टर संदीप जी. आर
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निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर दो करोड़ से अधिक का दंड लगेगा
सागर। जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संदीप जी. आर. ने अवैध मुरम उत्खनन के एक गंभीर मामले में अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत की गई है।
कलेक्टर द्वारा अजय बिल्डकॉन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण की नियत तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर अवैध उत्खनन से संबंधित समाधानकारक उत्तर दस्तावेजी साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। साथ ही नियम 18(4) के अंतर्गत निर्धारित तालिका के अनुसार कुल शास्ति राशि का विधिवत भुगतान कर प्रकरण का प्रशमन कराएं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नियम 18(6) के अंतर्गत उप-नियम (2) में विहित कुल शास्ति की दोगुनी राशि, अर्थात दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैसीनगर, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि मौजा बांसा, तहसील जैसीनगर स्थित खसरा नंबर 693, जो कि शासकीय छोटा घास (चरागाह) भूमि के रूप में दर्ज है, रकबा 1.07 हेक्टेयर, वहां से अजय बिल्डकॉन द्वारा बांसा–सरखड़ी सड़क निर्माण के लिए बिना किसी सक्षम अनुमति के 9775 घन मीटर खनिज मुरम का उत्खनन किया गया।
प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि संबंधित भूमि पूर्व से तालाबनुमा संरचना के रूप में विद्यमान थी और उसी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मुरम निकाला गया। यह भूमि शासकीय चरागाह के रूप में दर्ज होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का खनन पूर्णतः अवैध और नियम विरुद्ध पाया गया।
कलेक्टर संदीप जी. आर. की इस कार्रवाई को जिले में अवैध खनन के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शासकीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।
