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दिल्ली–NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नवंबर–दिसंबर में स्कूलों के स्पोर्ट्स इवेंट रोकने का सुझाव

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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर–दिसंबर में स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन रोके जाने चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की दलील पर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम करवाना बच्चों को "गैस चैंबर में डालने जैसा" है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हर महीने सुनवाई की जाएगी ताकि स्थायी समाधान निकले।
GRAP-3 से बेरोजगार हुए मजदूरों को आर्थिक मदद मिलेगी
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली में GRAP-3 लागू होने से काम बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कंस्ट्रक्शन मजदूरों को भत्ता/आर्थिक सहायता दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश
GRAP-3 से प्रभावित कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आर्थिक सहायता दी जाए।
राज्य सरकारें प्रदूषण रोकथाम उपाय सख्ती से लागू करें और नियमित समीक्षा करें।
वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की हर महीने सुनवाई की जाएगी।
