निमेसुलाइड की अधिक डोज पर रोक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Advertisement
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड (Nimesulide) दवा की 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली सभी ओरल (खाने वाली) दवाओं के निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम दवा की अधिक मात्रा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जो दर्द और सूजन कम करने में प्रभावी है, लेकिन इसकी अधिक डोज लेने से लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड दवाओं पर लागू होगा। कम डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी।
आदेश के तहत निमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को अधिक डोज वाली दवाओं का उत्पादन तुरंत बंद करना होगा। साथ ही, जो दवाएं पहले से बाजार में मौजूद हैं, उन्हें वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले को मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
