छिंदवाड़ा, जीशान अंसारी। जिले के परासिया थाना क्षेत्र से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनखावाड़ी निवासी 23 वर्षीय युवती ने सिंगोड़ी निवासी युवक और उसकी भाभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का प्रलोभन देकर लगभग 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और दो बार जबरन गर्भपात कराया।


क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने SP को दिए आवेदन में बताया कि उसकी जान-पहचान मंधानगढ़ निवासी एक महिला के माध्यम से सिंगोड़ी के युवक से हुई थी। महिला ने ही दोनों की मोबाइल पर बात करवाई थी। युवक ने युवती से कहा था कि उसे उसकी पढ़ाई-लिखाई और दहेज से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ उसी से शादी करेगा। इसी झांसे में आकर युवती ने उस पर भरोसा कर लिया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर युवक ने 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और हर बार शादी का आश्वासन देता रहा।


2 बार गर्भवती हुई तो खिलाई गर्भपात की गोली

आवेदन के मुताबिक, इस दौरान युवती दो बार गर्भवती हो गई। जब उसने शादी की बात कही तो आरोपी ने अपनी भाभी के साथ मिलकर उसे बहला-फुसलाकर जबरन गर्भपात की गोली खिला दी। युवती का आरोप है कि दोनों ने एक राय होकर दो बार उसकी कोख में पल रहे अंश को खत्म कर दिया।


अब कह रहा है - तू गंवार है, शादी नहीं करूंगा

पीड़िता का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों से आरोपी शादी से मुकर रहा है। अब वह कहता है कि तू कम पढ़ी-लिखी और गंवार है, मेरे खानदान को पढ़ी-लिखी लड़की चाहिए। साथ ही उसे अभद्र गालियां देकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दे रहा है।


परासिया थाने में 2 बार दिनभर बैठाए रखा, FIR नहीं लिखी

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू पुलिस की कार्यप्रणाली है। पीड़िता ने बताया कि वह दो बार परासिया थाने शिकायत दर्ज कराने गई, दोनों बार उसे दिनभर थाने में बैठाए रखा गया और बिना FIR दर्ज किए लौटा दिया गया। इसके बाद उसने पहले भी SP कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोपी द्वारा धमकियां मिलने के बाद वह दूसरी बार SP ऑफिस पहुंची है।


पीड़िता के पास हैं पुख्ता सबूत

पीड़िता का कहना है कि उसके पास आरोपी के साथ हुई बातचीत की मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें वह पुलिस के सामने पेश कर सकती है।


इन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई

कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में BNS की धारा 69 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण), धारा 89 (बिना सहमति के गर्भपात कराना) और धारा 351(2) (धमकाना) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल पीड़िता ने SP से मांग की है कि उसकी शिकायत पर तत्काल FIR दर्ज कर बयान लिए जाएं और सबूतों को सुरक्षित किया जाए।