सागर, जीशान खान। शहर में प्रतिष्ठित ब्रांड ‘मंगलम चाय’ के नाम पर नकली पैकेजिंग कर अवैध रूप से चाय बेचने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर लोकल कमिश्नर एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने वर्णी कॉलोनी स्थित विशाल ट्रेडिंग कंपनी (वैभव मोदी स्टोर्स) पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली पैकेट, पैकेजिंग सामग्री एवं चाय पत्ती बरामद की गई, जिसे मौके पर ही सील कर न्यायालय की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।


प्राथमिक जांच में सामने आया है कि संबंधित फर्म द्वारा ‘मंगलम चाय’ के नाम, डिजाइन और रंग संयोजन की नकल करते हुए ‘रॉयल मंगलम चाय’ एवं ‘रॉयल प्रीमियम मंगलम चाय’ नाम से उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे। पैकेजिंग इतनी मिलती-जुलती थी कि उपभोक्ताओं के लिए असली और नकली उत्पाद में अंतर करना मुश्किल हो रहा था।


कंपनी की ओर से अधिवक्ता नम्रता जैन एवं विजय सोनी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर इसे ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 एवं कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन बताया गया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर सर्च एंड सीजर की कार्रवाई के निर्देश दिए और संबंधित फर्म को उक्त नाम से उत्पादन, भंडारण, विज्ञापन एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।


कार्रवाई के दौरान जब्त की गई समस्त सामग्री को विधिवत सील कर न्यायालय की कस्टडी में रखा गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।


विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की नकली ब्रांडिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ सीधी धोखाधड़ी भी है। खाद्य उत्पादों में इस तरह की अनियमितताएं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नकली उत्पादों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।