भोपाल, पंकज यादव। मध्य प्रदेश सरकार ने ईदुज्जुहा (बकरीद) के त्योहार पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। राज्य शासन द्वारा सोमवार को जारी एक संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में 27 मई, 2026 (बुधवार) के स्थान पर 28 मई, 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।
बुधवार को यथावत खुलेंगे दफ्तर
सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) द्वारा जारी आदेश के तहत, पूर्व में निर्धारित समयानुसार 27 मई (बुधवार) को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से खुले रहेंगे। कर्मचारियों और आम जनता को इस बदलाव के अनुरूप ही अपने शासकीय कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बदलाव
यह संशोधित आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव सचिन्द्र राव द्वारा जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा यह बदलाव 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881' की धारा 25 के अधीन करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इस नए आदेश के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचना (क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 29 दिसंबर, 2025) को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी प्रमुख विभागों और संभाग आयुक्तों को प्रतिलिपि जारी कर दी गई है।


