उन्नाव रेप केस: उम्रकैद काट रहे कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से सशर्त बेल

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उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने उनकी सजा को अपील पर अंतिम फैसला आने तक सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त बेल दी है और साफ कहा है कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर बेल तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने सेंगर पर चार सख्त शर्तें लगाई हैं। उसे पीड़िता से कम से कम 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वह देश न छोड़ सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता की सुरक्षा और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ये शर्तें अनिवार्य हैं।
गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को 2017 में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था। सीबीआई जांच के बाद दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिसंबर 2019 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी और मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई और भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
