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संसद में पेश होगा बीज विधेयक...!

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17 जनवरी 2026, 10:26 am IST
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि संसद में पेश किए जाने वाला नया बीज बिल विदेशी बीजों के भारत में आने का नहीं रास्ता खोलेगा बल्कि नियामक प्रणाली को मजबूत भी करेगा। इससे बीजों को हमारी कृषि, जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने या नहीं होने के पूर्ण मूल्यांकन के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नए बिल में घटिया बीज बेचने पर मौजूदा दंड 500 रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यदि घटिया बीज जानबूझकर बेचे या उत्पादन होता है तो इस विधेयक में तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्री चौहान ने नए बीज विधेयक के बारे में बताया कि यह दशकों पुराने बीज अधिनियम 1966 व बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के स्थान पर आएगा। उन्होंने इस विधेयक को लेकर चिंताओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की पैदावार, बोआई, बचत, एक्सचेंज और खेत के बीजों को बेचने के अधिकार की सुरक्षा करता है। इसके अलावा विधेयक गैरकानूनी बीजों के उत्पादन और बेचने पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।


उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा फैलाई गई है कि यह पारंपरिक बीजों को प्रभावित करेगा। यह सही नहीं है। कृषि मंत्री ने साफ किया कि विधेयक के प्रावधान पांरपरिक किस्मों समेत किसानों व किसानों की फसलों की किस्मों पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने बीज बो सकते हैं। किसान दूसरे किसानों को बीज दे सकते हैं। पारंपरिक प्रणाली में किसान बोआई के समय बीज उधार लेते हैं और बाद में उसकी सवा गुना राशि लौटाते हैं, यह प्रणाली बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।

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