छतरपुर, संजय अवस्थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में पतंजलि आयुर्वेद के एक उत्पाद को मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित पक्षों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। विभाग द्वारा वर्ष 2022 में लिए गए नमूने की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।


जानकारी के अनुसार 27 नवंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सागर रोड स्थित ‘अपना बाजार’ से पतंजलि दलिया का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया था। नमूने को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां विश्लेषण के दौरान उत्पाद में पोषण संबंधी मानकों की कमी पाए जाने पर उसे मिसब्रांडेड घोषित किया गया।


मामले की सुनवाई के बाद 5 जून 2026 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय सुनाया गया। निर्णय में छतरपुर, झांसी और उत्तराखंड से जुड़े कुल छह पक्षों को दोषी मानते हुए उन पर कुल 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। आरोपियों में ‘अपना बाजार’ के संचालक के अलावा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, उत्तराखंड के पदाधिकारी तथा उत्पाद निर्माता भी शामिल हैं।


खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सही जानकारी वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता है तथा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।