श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहा राजनीतिक और कानूनी विवाद एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने ही पूर्व आदेश पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे।


दरअसल कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने उपचुनाव से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था और कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा की विधायकी निरस्त कर दी थी। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी।


मामले में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.जी. अहलूवालिया ने आदेश के प्रभाव और अमल पर 15 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में यह जरूरी है ताकि संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।


हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुकेश मल्होत्रा को अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक वे विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।