राज निवास रेप कांड मामले में आरोपी महंत सहित 5 को उम्रकैद

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रीवा, राजन शुक्ला। रीवा के बहुचर्चित सर्किट हाउस रेपकांड के मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ समर त्रिपाठी सहित 5 लोगों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वर्ष 2022 में हुई इस घटना में सिविल लाइन पुलिस ने 9 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 4 को साक्ष्य को अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
पूरा मामला साल 2022 का है जब 28 मार्च को कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान सतना जिले की रहने वाली नाबालिग आरोपी विनोद पांडेय के झांसे में आकर रीवा आई थी। जहां सुनियोजित तरीके से से उसे राजनिवास (सर्किट हाउस) ले जाया गया। जहां महंत सहित अन्य लोगों ने शराब पी। यहां नाबालिग को भी जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद महंत द्वारा उसके साथ दुष्कृत्य किया गया। इस घटना से पूरे शहर स्तब्ध रह गया था।
इस प्रकरण की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पद्मा जाटव ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 सपठित धारा 376 डी आईपीसी में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड तथा धारा 120 बी आईपीसी के तहत षड़यंत्र रचने के लिए भी शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से पांच आरोपियों को दंडित किया है।
इस बहुचर्चित मामले के फैसले पर तमाम लोगों की नजर थी। जानकारी के अनुसार दंडित किए गए आरोपियों में महंत के साथ ही विनोद पांडेय, धीरेंद्र मिश्रा, मोनू पयासी एवं अंशुल मिश्रा शामिल हैं।
